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53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले, जानिए पूरी डिटेल

53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले, जानिए पूरी डिटेल |_3.1

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 53 वीं GST परिषद की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के उपमुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री (विधायिका के साथ), और वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य सिफारिशें और निर्णय

GST परिषद ने जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यापार सुविधा उपायों और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने से संबंधित कई सिफारिशें कीं।

GST टैक्स दरों में बदलाव

वस्तुओं पर GST दरें

  • हवाई जहाज के पुर्जों पर समान IGST दर: हवाई जहाजों के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरण, और उपकरण-किट्स पर एक समान 5% IGST दर लागू की जाएगी ताकि MRO गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
  • दूध कैन्स पर जीएसटी दर: सभी दूध कैन्स (स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम) पर 12% जीएसटी दर लागू होगी।
  • कागज के उत्पादों पर जीएसटी दर: कोरगेटेड और नॉन-कोरगेटेड पेपर या पेपर-बोर्ड के कार्टन, बक्से, और केस पर 18% से 12% जीएसटी दर में कमी की गई है।
  • सोलर कुकर्स पर जीएसटी दर: सभी सोलर कुकर्स, चाहे वे एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत के हों, पर 12% जीएसटी दर लागू होगी।
  • मुर्गी पालन मशीनरी पर जीएसटी दर: 12% जीएसटी लागू करने वाली मुर्गी पालन मशीनरी परिवर्तित करने की जीएसटी प्रविष्टि में “मुर्गी पालन मशीनरी के भाग” शामिल किए गए हैं और पिछले अभ्यास को स्थिर किया गया है।
  • स्प्रिंकलर्स पर जीएसटी दर: अग्नि जल स्प्रिंकलर्स सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12% जीएसटी दर लागू होगी।
  • रक्षा बलों के लिए IGST दर : रक्षा बलों के लिए निर्दिष्ट वस्त्रों की आयात पर IGST मुक्ति को 30 जून 2029 तक पाँच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।
  • RAMA कार्यक्रम IGST छूट: RAMA कार्यक्रम के तहत अनुसंधान उपकरण / बॉयोस के आयात पर IGST मुक्ति को शर्तों के अधीन बढ़ाया गया है।
  • SEZ आयात पर कम्पेंसेशन सेस: 01.07.2017 से SEZ इकाई / डेवलपर्स द्वारा अधिकृत ऑपरेशन्स के लिए SEZ में आयात पर कम्पेंसेशन सेस मुक्त किया गया है।
  • विविध छूट: रक्षा मंत्रालय के तहत यूनिट रन कैंटीनों द्वारा अधिकृत ग्राहकों को वातित पेय पदार्थों और ऊर्जा पेय की आपूर्ति पर मुआवजा उपकर और भारतीय रक्षा बलों के लिए एके-203 राइफल किट के लिए तकनीकी दस्तावेज के आयात पर आईजीएसटी छूट की भी सिफारिश की गई है।

सेवाओं पर जीएसटी दरें

  • भारतीय रेलवे सेवा छूट: भारतीय रेलवे द्वारा आम जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम/वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवाएं और बैटरी चालित कार सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं।
  • एसपीवी सेवा छूट: रियायत अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए भारतीय रेलवे को विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और भारतीय रेलवे द्वारा एसपीवी को रखरखाव सेवाओं को छूट दी गई है।
  • आवास सेवाओं में छूट: न्यूनतम निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आवास सेवाओं की आपूर्ति जीएसटी से मुक्त है।
  • सह-बीमा और पुनः बीमा सेवाएं: सह-बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को विभाजित सह-बीमा प्रीमियम और बीमाकर्ता और पुनः बीमाकर्ता के बीच कमीशन / पुनर्बीमा कमीशन के लेनदेन को सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III के तहत कोई आपूर्ति नहीं घोषित किया गया है।
  • पुनर्बीमा सेवाओं पर जीएसटी देयता: निर्दिष्ट बीमा योजनाओं की पुनर्बीमा सेवाओं पर जीएसटी देयता को पूर्वव्यापी रूप से नियमित किया जाएगा।
  • RERA वैधानिक संग्रह: रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) द्वारा वैधानिक संग्रह को GST से छूट दी गई है।
  • RuPay और BHIM-UPI के तहत प्रोत्साहन साझाकरण: RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI लेनदेन के लिये NPCI की प्रचार योजना के तहत प्रोत्साहन का और साझाकरण कर योग्य नहीं है।

व्यापार की सुविधा के लिए उपाय

  • धारा 128A की शर्तानुसार छूट का प्रावधान: सीजीएसटी अधिनियम में धारा 128A को सम्मिलित किया जाएगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत धारा 73 के अंतर्गत उठाई गई मांगों के लिए ब्याज या जुर्माना की शर्तानुसार छूट प्रदान करेगा।
  • सरकारी मुकदमेबाजी में कमी: जीएसटी में विभाग द्वारा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाएं निर्धारित की जाएंगी ताकि मुकदमेबाजी में कमी लाई जा सके।
  • अपील के लिए पूर्व-जमा राशि: जीएसटी के तहत अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा राशि करदाताओं के लिए नकदी प्रवाह को आसान बनाने के लिए कम कर दी गई है।
  • एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) पर GST: मानव उपभोग के लिये मादक शराब के निर्माण के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले ENA को GST से बाहर रखा गया है।
  • ईसीओ के लिए टीसीएस दर में कमी: इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति के लिए टीसीएस दर 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई है।
  • जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करने का समय: जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने का समय बढ़ाया जाता है।
  • धारा 16(4) में छूट: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) को प्रारंभिक वर्षों के लिए पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में छूट प्रदान की जा सके।
  • जीएसटीआर-4 की नियत तारीख का विस्तार: कंपोजीशन करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4 दाखिल करने की नियत तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।
  • नियम 88B में ब्याज की गणना: देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए ब्याज की गणना से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में राशि को नियत तारीख से बाहर रखने के लिए नियम 88B में संशोधन किया गया है।
  • धारा 11A का सम्मिलन: सीजीएसटी अधिनियम में धारा 11A को सम्मिलित किया गया है ताकि सामान्य व्यापार प्रथाओं के कारण जीएसटी के गैर-लागूकरण या कम लागूकरण को नियमित किया जा सके।
  • निर्यात पर अतिरिक्त आईजीएसटी की वापसी: निर्यातित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि पर भुगतान किए गए अतिरिक्त आईजीएसटी की वापसी का दावा करने के लिए एक तंत्र निर्धारित किया गया है।

स्पष्टीकरण और अनुपालन उपाय

  • सेवाओं के आयात का मूल्यांकन: संबंधित व्यक्ति द्वारा सेवाओं के आयात के मूल्य का स्पष्टीकरण किया गया है, जहां प्राप्तकर्ता पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है।
  • ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट: ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले डक्ट और मैनहोल के लिए आईटीसी प्रतिबंधित नहीं है।
  • संरक्षात्मक सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली संरक्षात्मक सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निर्धारित किया गया है।
  • कॉर्पोरेट गारंटी का मूल्यांकन: संबंधित व्यक्तियों के बीच कॉर्पोरेट गारंटी के मूल्यांकन का स्पष्टीकरण किया गया है, जिसमें सीजीएसटी नियमों के नियम 28(2) में संशोधन किया गया है।
  • रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इनवॉइस: आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाने के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष वह है जिसमें प्राप्तकर्ता द्वारा चालान जारी किया गया है।
  • विविध स्पष्टीकरण: विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं, जिनमें प्रतिभूतियों की प्रतिपूर्ति, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल और संबंधित व्यक्तियों के बीच ऋण की करयोग्यता शामिल हैं।

अतिरिक्त सिफारिशें

  • आईएसडी के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(7) में संशोधन किया गया है ताकि नियुक्ति की तारीख से पहले के चालानों के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट प्रदान किया जा सके।
  • जीएसटीआर-1ए सुविधा: फॉर्म जीएसटीआर-1ए में एक नई वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है ताकि जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले विवरणों को संशोधित किया जा सके।
  • वार्षिक रिटर्न छूट: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दो करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9/9ए में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है।
  • धारा 122(1बी) संशोधन: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122(1बी) को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए दंड प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है।
  • नियम 142 संशोधन: अपील के लिए पूर्व-भुगतान के खिलाफ भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के लिए सीजीएसटी नियमों के नियम 142 को संशोधित किया गया है।

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण

  • पैन-इंडिया रोलआउट: जीएसटी पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में लागू करने की सिफारिश की गई है।

डिमांड नोटिस के लिए सामान्य समय सीमा

  • धारा 73 और 74 में संशोधन: वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए मांग नोटिस और आदेश जारी करने की सामान्य समय सीमा प्रदान करने के लिए संशोधन।
  • एंटी-प्रॉफिटियरिंग के लिए सनसेट क्लॉज धारा 171 और 109 में संशोधन: जीएसटी के तहत एंटी-प्रॉफिटियरिंग के लिए सनसेट क्लॉज प्रदान करने और इसे जीएसटीएटी द्वारा संभालने के लिए संशोधन।
  • निर्यात शुल्क और आईजीएसटी रिफंड्स आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 में संशोधन: निर्यात शुल्क के अधीन वस्तुओं के लिए रिफंड प्रतिबंधित हैं।
  • बी2सी इंटर-स्टेट सप्लाई रिपोर्टिंग सीमा में कमी: फॉर्म जीएसटीआर-1 में बी2सी इंटर-स्टेट सप्लाई रिपोर्टिंग की सीमा 2.5 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
  • जीएसटीआर-7 दाखिल करने की आवश्यकताएं मासिक दाखिला: स्रोत पर कर कटौती के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को मासिक रूप से जीएसटीआर-7 दाखिल करना होगा, भले ही कोई कर नहीं काटा गया हो।53वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की ये व्यापक सिफारिशें और स्पष्टीकरण जीएसटी अनुपालन को सुव्यवस्थित करने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न उद्योगों की चिंताओं को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं।

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