वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 49 वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक केंद्रीय बजट 2023 से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आयोजित की जा रही है। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री (विधायिका के साथ) और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
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जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के मुख्य अंश:
मुख्य जानकारी | |
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बैठक की तारीख | 18 फरवरी, 2023 |
स्थान | नई दिल्ली |
अध्यक्ष | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
मुख्य एजेंडा | अपीलीय न्यायाधिकरण, कर चोरी रोकने के लिए तंत्र, सीमेंट पर कर की दर में बदलाव, पान मसाला और रेत खनन पर टैक्सटेशन पर रिपोर्ट |
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण – जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना पर जीओएम की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है।
जीएसटी मुआवजा उपकर – 16,982 करोड़ रुपये का संपूर्ण जीएसटी मुआवजा उपकर आज मंजूरी दे दी जाएगी। केंद्र अपने फंड से भुगतान जारी करेगा और भविष्य के संग्रह से वसूल करेगा।
विशेष संरचना योजना – कुछ उद्योगों के लिए, एक विशेष संरचना योजना शुरू की जाएगी। यानी पान मसाला, गुटखा, तंबाकू आदि।
कुछ उत्पादों का जीएसटी दर युक्तिकरण:
- राब (तरल गुड़) की दर 18% से घटाकर शून्य (यदि ढीली हो) कर दी गई थी।
- राब (तरल गुड़) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई थी (यदि पैक और पूर्व-लेबल किया गया हो)।
- पेंसिल शार्पनर दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया था।
- डेटा लॉगर्स दर 18% से घटाकर 0 कर दी गई थी।
विलंब शुल्क का युक्तिकरण :
वित्त वर्ष 2022-23 और उसके बाद छोटे करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9 में जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए धारा 47 के तहत विलंब शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है।
- जिन करदाताओं का एएटीओ 5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें प्रति दिन 50 रुपये (25 रुपये सीजीएसटी + 25 रुपये एसजीएसटी) होंगे।
- जिन करदाताओं का एएटीओ 5 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच है, उन्हें प्रति दिन 100 रुपये (50 रुपये सीजीएसटी + 50 रुपये एसजीएसटी) होंगे।
जिन करदाताओं का एएटीओ 20 करोड़ रुपये तक है, उनके लिए कारोबार का अधिकतम 0.04% (0.02% सीजीएसटी + 0.02% एसजीएसटी) के अधीन।
लंबित रिटर्न के लिए जीएसटी एमनेस्टी योजना:
लंबित मामलों के लिए, सशर्त छूट /कमी देने वाली जीएसटी रिटर्न माफी योजनाओं की घोषणा की जाएगी
- जीएसटीआर 4 – कंपोजिशन करदाताओं का वार्षिक रिटर्न
- जीएसटीआर 9 – नियमित करदाताओं की वार्षिक रिटर्न
- जीएसटीआर 10 – अंतिम रिटर्न
सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन (धारा 62):
- नोटिस के जवाब में फॉर्म जीएसटीआर 3बी या जीएसटीआर 10 में रिटर्न दाखिल करने की समय अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। ऐसी समय अवधि को 60 दिनों की और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
- पिछले मामलों में जहां रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 30 दिनों के भीतर संबंधित रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते थे, लेकिन ब्याज और विलंब शुल्क के साथ एक निर्दिष्ट तिथि तक दाखिल किए थे, तो इसे वापस लिया गया माना जाएगा, भले ही अपील दायर की गई हो या फैसला किया गया हो।
आरसीएम की प्रयोज्यता – जीएसटी न्यायालय द्वारा प्रदान की गई वाणिज्यिक सेवाओं पर आरसीएम आधार पर लागू होगा।
निरसन के लिए आवेदन – पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा 30 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। निरसन के लिए आवेदन दायर करने की अवधि आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा 90 दिनों तक और बढ़ाई जा सकती है।
निम्न इस मीटिंग कार्यसूची का हिस्सा नहीं थे:
- ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी
- सीमेंट पर जीएसटी की दर
- एनयूवी पर जीएसटी की दर