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31 भारतीय राज्यों ने ‘बच्चों के लिए पीएम केयर्स’ योजना लागू की है: आईएलओ-यूनिसेफ रिपोर्ट

31 भारतीय राज्यों ने 'बच्चों के लिए पीएम केयर्स' योजना लागू की है: आईएलओ-यूनिसेफ रिपोर्ट |_3.1

बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर आईएलओ-यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 भारतीय राज्यों ने महामारी के दौरान शुरू की गई राष्ट्रीय ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना को लागू किया है, जिसमें महामारी के कारण 10,793 पूर्ण अनाथ (बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है) और 151,322 अर्ध-अनाथ (बच्चे जिन्होंने एक माता-पिता को खो दिया है) योजना का लाभ उठा रहे हैं।

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आईएलओ-यूनिसेफ रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

  • इस दुनिया में 2.4 बिलियन बच्चों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है।
  • 0-18 वर्ष की आयु के लगभग 1.77 बिलियन बच्चों को बच्चे या पारिवारिक नकद लाभ तक पहुंच की कमी है, जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक मौलिक स्तंभ है
  • क्षेत्रीय असमानताएं
  • एक अरब बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छता या पानी तक पहुंच के बिना बहुआयामी गरीबी में रहते हैं।
  • लिंग असमानता
  • विकलांग बच्चे या विकलांगता वाले परिवार के सदस्य के साथ घर में रहने वाले बच्चे गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

आईएलओ-यूनिसेफ की रिपोर्ट: भारत पर आंकड़े:

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 31 राज्यों ने राष्ट्रीय ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना लागू की थी। अब तक, केवल 4,302 बच्चों को इस योजना से समर्थन मिला है।

‘बच्चों के लिए पीएम-केयर्स’ योजना के बारे में:

31 भारतीय राज्यों ने 'बच्चों के लिए पीएम केयर्स' योजना लागू की है: आईएलओ-यूनिसेफ रिपोर्ट |_4.1

  • यह योजना 29 मई, 2021 को उन बच्चों का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता-पिता, कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता या एकल दत्तक माता-पिता दोनों को खो दिया था।
  • देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में अनाथ (10,094), माता-पिता (1,36,910) और परित्यक्त (488) शामिल थे, जिससे कुल संख्या 1,47,492 हो गई।
  • लिंग के आधार पर देखें तो 1,47,492 बच्चों में से 76,508 लड़के, 70,980 लड़कियां और चार ट्रांसजेंडर हैं।
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FAQs

'बच्चों के लिए पीएम-केयर्स' योजना कब और क्यों शुरू की गयी थी ?

यह योजना 29 मई, 2021 को उन बच्चों का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता-पिता, कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता या एकल दत्तक माता-पिता दोनों को खो दिया था।

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