इन सुविधाओं का लाभ खान, फैक्टरी, बागानों, दुकानों आदि में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं. उच्च सदन राज्यसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और अब कानून बनने के लिए इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी चाहिए.
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