केंद्र सरकार ने Covid-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय सीमा को दो महीने बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने की घोषणा की है। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह चौथा मौका जब वित्त मंत्रालय द्वारा समय सीमा बढ़ाई जा रही है। पहली बार समय सीमा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020, इसके बाद 31 दिसंबर, 2020 और फिर 31 मार्च, 2021 तक की गई थी।
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क्या है ‘विवाद से विश्वास’ योजना?
- ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी, जिसके अनुसार किसी भी करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और यदि वे वह 31 मार्च 2020 तक का भुगतान करते है तो उन्हें ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट मिलेगी।
- 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का लाभ उठाने वालों को 10% अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज राशि का भुगतान करना होगा।
- यह योजना विवादित कर, ब्याज, जुर्माना या फीस के निपटान के लिए विवादित कर के 100 प्रतिशत और विवादित दंड या ब्याज या शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान के संबंध में आदेश प्रदान करती है।
- करदाता को घोषणा में शामिल मामलों के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियोग के लिए किसी भी कार्यवाही के लिए ब्याज, दंड और किसी भी संस्था की लेवी से सुरक्षा प्रदान की जाती है।