भारतीय रिजर्व बैंक ने वोडाफोन को जारी किए m-pesa अधिकार प्रमाण पत्र (Certificate of Authorisation) को रद्द कर दिया है। यह रद्दीकरण का फैसला वोडाफोन द्वारा स्वेच्छा से प्रमाणपत्र लौटाने के बाद किया गया है। इसके बाद अब वोडाफोन एम-पेसा कारोबार को जारी नहीं रख सकता है और न ही इसे प्रीपेड भुगतान (PPI) के रूप में भुगतान सुविधा देने का अधिकार होगा। वोडाफोन आइडिया ने 2019 में आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (ABIPBL) के बंद होने के बाद m-pesa सुविधा को बंद करने का फैसला किया है, जिसके साथ इसका विलय किया गया था।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड गठन: 13 सितंबर 2014
- वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र



संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: मुख्य निकाय, को...
मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का...
राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम: भारत में बा...

