केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सेरोगेसी वाली माताओं के अधिकारों की रक्षा के उपाय करने के लिए सेरोगेसी नियम विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है।
जिसमें व्यावसायिक रूप से सरोगेसी से बच्चे के जन्म पर पूरी तरह पाबंदी का प्रावधान है और केवल कानूनी रूप से विवाहित भारतीय दंपतियों को बच्चे के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ताकि अनैतिक प्रवृत्तियों को रोका जा सके।
इससे बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। सेरोगेसी नियम विधेयक 2016 का लक्ष्य देश में किराये की सेरोगेसी संबंधी प्रक्रिया के नियमन को समुचित ढंग से अंजाम देना है।