भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों में पांच हानिकारक धातुओं जैसे लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सुरमा, और सीसा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) की जिम्मेदारी है कि वह देश और खासकर तमिलनाडु में शिवकाशी में, जहां बड़ी संख्या में पटाखे निर्माता फैक्ट्री है, इस प्रतिबंध को लागु करें. अदालत ने सीएपीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) और पीईएसओ(PESO) को पटाखों के फटने के कारण वायु प्रदूषण के संबंध में मानक स्थापित करने के लिए सहयोगी प्रयास करें.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- पीईएसओ एक ऐसा विभाग है जो भारत में विस्फोटक, पेट्रोलियम, कॉम्प्रेस्ड गैस और अन्य खतरनाक पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और प्रबंधन का प्रशासन और प्रबंधन करता है.
- इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है.
स्त्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस