मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वंदे मातरम पुरे राज्य में “कम से कम सप्ताह में एक बार” सभी स्कूलों और कॉलेजों में गाया जाना चाहिए, और सरकारी और निजी कार्यालयों में “कम से कम महीने में एक बार” जरुर गाया जाना चाहिए.
आदेश जारी करते हुए, न्यायमूर्ति एम वी मुरलीधरन ने कहा, बड़े सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए और राज्य के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ सभी स्कूलों / कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में गाया जाना चाहिए.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है.
स्त्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस