मध्यम आकार के निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने घरेलू प्रेषण में कथित उल्लंघन के लिए जीएसटी विभाग को जुर्माने के रूप में 38 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. जीएसटी विभाग को 32 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, जबकि जीएसटी से बदले गये सेवा कर के रूप में 6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
यह मुद्दा शहरी पैसे से प्रवासियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में उनके घरों में प्रेषण से संबंधित है. कर विभाग का मानना है कि बैंक ने मानदंडों का उल्लंघन किया है और कर का भुगतान नहीं किया है, जबकि बैंक की सोच इसके बिलकुल विपरीत है.
स्रोत-Inshorts
उपरोक्त समाचार से IBPS PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- येस बैंक मुख्यालय- मुंबई, सी ई ओ– राणा कपूर