सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके अंतर्गत 1 फरवरी 2020 से समाप्त होने वाले सभी दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया गया है। इन सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इन दस्तावेजों में फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट (सभी प्रकार), पंजीकरण या मोटर वाहन नियमों के तहत किसी भी अन्य संबंधित आने वाले दस्तावेज शामिल हैं। ।
क्यों बढ़ाई गई वैधता?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे सभी दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक वैध मानने के लिए जारी एडवाइजरी को लागू करें। मंत्रालय ने देश में देशव्यापी लॉकडाउन के साथ-साथ सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद होने के कारण विभिन्न मोटर वाहन की वैधता के दस्तावेज नवीनीकरण में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने से लोगों को राहत प्रदान करने के लिए परामर्श जारी किया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जरुरी सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों, ट्रांसपोर्टरों और संगठनों को परेशान न किया जाए और उन्हें COVID-19 महामारी के कारण हुए देशव्यापी बंद के बीच कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
वैधता विस्तार का प्रभाव?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लिया गया यह निर्णय बिना किसी परेशानी के माल की आवाजाही के मुक्त परिवहन को सुनिश्चित करेगा, जो भारत में लगे लॉकडाउन के दौरान कोरोनवायरस को फैलने से रोकने के लिए अनिवार्य है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री: नितिन जयराम गडकरी.