उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के पदों पर राज्य के प्रचारकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में भराड़ीसैंण में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
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मुख्य बिंदु
- अलग राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण पर निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल ने पूर्व में राज्य के कार्यकर्ताओं को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को वापस कर दिया था। राज्य के कार्यकर्ताओं को विगत 12 वर्षों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ सालाना करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की सहमति बनी।
- इसके अलावा बैठक में खेल प्रशिक्षकों के तौर पर काम करने वाली स्थानीय महिलाओं वाले महिला मंगल दलों को 25 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये देने का निर्णय भी किया गया।
- इसने प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर एक प्राधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दी।
- प्रदेश के हर जिले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का प्राधिकरण बनेगा। कैबिनेट ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला जज अथवा अपर जिला जज हो सकेंगे। ये प्राधिकरण भूमि संबंधी वादों की सुनवाई और इनका निस्तारण करेंगे।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- उत्तराखंड की स्थापना: 9 नवंबर 2000;
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
- उत्तराखंड आधिकारिक पेड़: रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम;
- उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (सर्दी), गैरसैंण (गर्मी)।