सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी), जो विभाग के लिए नीति तैयार करता है, ने एक अधिसूचना जारी की है, जो ट्रांसजेंडरों को पैन के लिए आवेदन करने हेतु एक नया टिक बॉक्स प्रदान करेगा. अधिसूचना आयकर अधिनियम की धारा 139A और 295 के तहत जारी की गयी है, जो एक व्यक्ति द्वारा पैन संख्या प्राप्त करने के लिए एक नयी आवेदन प्रक्रिया को चिन्हित करती है.
भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17…
असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के…
निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में सदस्य (मानव संसाधन)…
आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है। 2…
भारत और यूरोपीय संघ ने कागज़ रहित वैश्विक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की…