सरकार ने आयकर नियमों में संशोधन किया है, जो अब ट्रांजिंडरों को अपने कर-संबंधित लेनदेन के लिए एक स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करने के लिए, आवेदकों की एक स्वतंत्र श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अनुमति देगा.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी), जो विभाग के लिए नीति तैयार करता है, ने एक अधिसूचना जारी की है, जो ट्रांसजेंडरों को पैन के लिए आवेदन करने हेतु एक नया टिक बॉक्स प्रदान करेगा. अधिसूचना आयकर अधिनियम की धारा 139A और 295 के तहत जारी की गयी है, जो एक व्यक्ति द्वारा पैन संख्या प्राप्त करने के लिए एक नयी आवेदन प्रक्रिया को चिन्हित करती है.
स्रोत-डीडी न्यूज़
नाबार्ड ग्रेड -A परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- सुशील चन्द्र सीबीडीटी के वर्तमान चेयरमैन है.
- इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है.


Symbiosis University ने एशिय...
MobiKwik को RBI से NBFC की ...
जानें कौन हैं ए...


