“बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021” की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य शामिल हैं। कुल 31 सदस्यों में से टीएमसी सांसद सुष्मिता देव (Sushmita Dev) समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि हैं। विधेयक भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रयास करता है ताकि इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके।
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विधेयक के बारे में:
बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 “बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006” और सात व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करना चाहता है, जो हैं: भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम; पारसी विवाह और तलाक अधिनियम; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम; विशेष विवाह अधिनियम; हिंदू विवाह अधिनियम; और विदेशी विवाह अधिनियम।