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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा

सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिशा-निर्देशों ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसायटी संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान किया है। इन दिशा-निर्देशों का फोकस स्थानीय पंचायतों, स्कूल प्राधिकरणों, और बाल संरक्षण अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने पर है, ताकि राज्य में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके।

राजस्थान में बाल विवाह के आँकड़े

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, राजस्थान में 20-24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर चुकी थीं।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

  • निर्णय: बाल विवाह को जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है, और इसे व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
  • बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को किसी भी व्यक्तिगत कानून के प्रतिबंधों के बिना सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
  • कोर्ट ने “निवारण, संरक्षण, और अभियोजन” (prevention, protection, and prosecution) मॉडल को अपनाने पर जोर दिया ताकि 2006 के अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
  • जिम्मेदारी: किसी भी बाल विवाह के मामले में स्थानीय पंचायतों, स्कूल प्राधिकरणों, और बाल संरक्षण अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

दिशा-निर्देशों का प्रभाव

  • सिविल सोसायटी संगठनों का सशक्तिकरण: “जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस” (JRCA) जैसे संगठनों ने इस निर्णय को 2030 तक बाल विवाह खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। JRCA ने अपनी जागरूकता अभियानों और जमीनी प्रयासों को और तीव्र करने का संकल्प लिया है।

सिविल सोसायटी के प्रयास

  • बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: JRCA के नेतृत्व में यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। सिविल सोसायटी समूह गाँव के अधिकारियों के साथ मिलकर समुदायों को शिक्षित करने और बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं।

स्थानीय प्राधिकरणों से समर्थन

  • राजीव भारद्वाज का योगदान: बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संयोजक राजीव भारद्वाज ने बताया कि इस प्रथा को खत्म करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक है। सिविल सोसायटी समूह पंचायतों और पुलिस अधिकारियों को सामूहिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय की भूमिका

  • मई 2023 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के अंतर्गत सरपंचों और पंचों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सरपंच अपने गाँव में बाल विवाह रोकने में विफल रहते हैं, तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

प्रमुख हितधारक

  • ग्राम स्तर पर निगरानी और रोकथाम: स्वैच्छिक कार्यों की संघटना (Association for Voluntary Action) और अन्य समूह गाँव के अधिकारियों के साथ मिलकर बाल विवाह पर निगरानी और रोकथाम के प्रयासों में जुटे हैं।
  • पुलिस, शिक्षक, और समुदाय के नेता भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
Static/Summary Details
चर्चा में क्यों? राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशानिर्देश
आंकड़े (एनएफएचएस-5) राजस्थान में 20-24 वर्ष की 25.4% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो गयी थी।
सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना तथा स्थानीय पंचायतों, स्कूल प्राधिकारियों और बाल संरक्षण अधिकारियों को जवाबदेह बनाना।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। यह नियम बनाता है कि बाल विवाह व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है।
बहुआयामी दृष्टिकोण जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा समर्थित नागरिक समाज, ग्राम पंचायतों और पुलिस के एकीकृत प्रयास से बाल विवाह को समाप्त करना।
न्यायालय के निर्देश बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें और बाल विवाह के लिए स्थानीय अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएँ। “रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन” मॉडल को अपनाया जाना चाहिए।
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