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आंध्र प्रदेश सरकार ने गांवों में रहने वाले रक्षा कर्मियों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की

भारत के सशस्त्र बलों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राज्य भर में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित सक्रिय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए पूर्ण संपत्ति कर छूट की घोषणा की। यह कदम केवल सेवानिवृत्त सैनिकों या सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लोगों तक सीमित पहले के लाभ का विस्तार है, और अब यह सभी सक्रिय कर्मियों पर लागू होता है, चाहे उनकी वर्तमान पोस्टिंग कहीं भी हो।

क्यों है यह खबर में?

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले सक्रिय रक्षा कर्मियों के घरों पर संपत्ति कर से पूर्ण छूट की घोषणा की है। यह कदम 9 मई 2025 को जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में शहीद हुए 23 वर्षीय अग्निवीर मुरली नायक की शहादत के बाद सामने आया है, जिससे सरकार की संवेदनशीलता और सैनिकों के प्रति सम्मान झलकता है।

घोषणा के प्रमुख बिंदु:

  • सक्रिय रक्षा कर्मियों के घरों पर 100% संपत्ति कर छूट।

  • यह लाभ पूरे आंध्र प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू होगा।

  • पति-पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियों पर भी यह छूट मान्य होगी।

  • यह कदम सैनिक कल्याण निदेशक की सिफारिश पर उठाया गया है।

  • यह छूट सेना, नौसेना, वायुसेना, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को मिलेगी।

उद्देश्य और मंशा:

  • राष्ट्र सेवा में लगे सैनिकों और उनके परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना।

  • सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों नहीं, बल्कि सक्रिय सैनिकों के योगदान को भी मान्यता देना।

  • सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और राज्य सरकार की समर्थन भावना को दर्शाना।

पृष्ठभूमि:

  • पहले यह कर छूट सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों या संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में तैनात जवानों को मिलती थी।

  • अग्निवीरों और अन्य रक्षा कर्मियों की शहादतों के बाद राष्ट्रीय भावनाओं में वृद्धि और नीतियों में व्यापकता आई है।

  • खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जवानों को सरकारी लाभों की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

स्थिर तथ्य:

  • आंध्र प्रदेश: दक्षिण भारत का राज्य, जिसमें 26 जिले हैं।

  • पवन कल्याण: अभिनेता से राजनेता बने वर्तमान उपमुख्यमंत्री

  • सैनिक कल्याण विभाग: सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाएं संचालित करने वाली प्रमुख इकाई

महत्त्व:

  • यह निर्णय सभी सक्रिय रक्षा कर्मियों को, चाहे उनकी तैनाती कहीं भी हो, सम्मान प्रदान करता है।

  • अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।

  • यह कदम सेवा के दौरान जोखिम उठाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति राज्य की एकजुटता को दर्शाता है।

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