सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर सहमति व्यक्त की और कहा, “सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कीटाणुनाशक है”. सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में संवैधानिक महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी.
न्यायपीठ ने कहा की वे अन्य अदालतों को सिखाने के लिए वे ‘खुली अदालत’ की अवधारणा को लागू करना चाहते हैं. अदालत के अनुसार जनता के पास अदालत के अंदर क्या होता है “जानने का अधिकार” है. निर्णय वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, कानून छात्र स्नेहिल त्रिपाठी और उत्तरदायित्व और प्रणालीगत परिवर्तन के लिए एनजीओ केंद्र द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह द्वारा जारी किया गया था.
स्रोत- दी इकोनॉमिक टाइम्स
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