श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने एलजीबीटीक्यू + अधिकार प्रचारकों द्वारा स्वागत किए गए कदम में संसद के स्पीकर के अनुसार, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। वर्तमान कानूनों के तहत, समलैंगिकता कारावास और जुर्माना से दंडनीय है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से परिवर्तन के लिए अभियान चलाया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावित कानून असंवैधानिक नहीं है।
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इस फैसले की ‘ऐतिहासिक घटनाक्रम’ के रूप में प्रशंसा की गई है, लेकिन विधेयक के समर्थकों को अभी भी सांसदों से समर्थन जुटाने की आवश्यकता होगी। सरकार और विपक्ष ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
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