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SPMCIL दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया गया

 

SPMCIL दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया गया |_3.1

गृह मंत्रालय ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 2 के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Security Printing and Minting Corporation of India Ltd – SPMCIL) के दिल्ली मुख्यालय को ‘निषिद्ध स्थान (prohibited place)’ घोषित किया है। यह अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। यह भारत की एकमात्र मुद्रा और बैंकनोट निर्माता है, जिसने 2016 में 2,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों की नई श्रृंखला छापी।

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SPMCIL की नौ उत्पादन इकाइयाँ, जहाँ बैंकनोट और अन्य सरकारी कागजात निर्मित होते हैं, पहले से ही निषिद्ध स्थान हैं। केवल दिल्ली मुख्यालय जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और महत्वपूर्ण फाइलें तैयार की जाती हैं, इसके दायरे में नहीं थे। ताजा आदेश के जरिए दिल्ली कार्यालय को भी प्रतिबंधित स्थान घोषित कर दिया गया है। नौ उत्पादन इकाइयां चार भारत सरकार टकसाल (India Government Mints), दो मुद्रा नोट प्रेस हैं।

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