मनी लॉंडरिंग और राउंड-ट्रिपिंग पर अपनी कमियों को ख़त्म करने के लिए, सेबी ने हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के नो योर क्लाइंट (KYC) दस्तावेज पर आधारित जोखिम के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार किया है.
अन्य चीजों के अलावा, बाजार नियामक ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनिवासी भारतीय (NRIs), भारत के विदेशी नागरिक (OCI) और भारतीय निवासी FPI के लाभदायक स्वामी नहीं हो सकते हैं. NRI और OCI केवल इस शर्त पर FPI लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं कि वे अपनी भूमिकाओं को निवेश सलाहकारों तक सीमित करेंगे और अपने धन का निवेश नहीं करेंगे. सेबी ने छह महीने के भीतर मौजूदा FPI से लाभकारी मालिकों की व्यापक सूची मांगी है.
स्रोत-बिज़नस स्टैण्डर्ड
नाबार्ड ग्रेड-A परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- SEBI- Securities and Exchange Board of India.
- सेबी चेयरमैन- अजय त्यागी, मुख्यालय-मुंबई.