भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अरबिंदो फार्मा और इसके प्रवर्तकों पर 22 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया है.
नियामक ने अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के शेयर में ट्रेडिंग की जांच की थी. सेबी ने पाया कि इन संस्थाओं ने अरबिंदो से संबंधित यूपीएसआई के कब्जे में रहते हुए शेयर खरीदे, और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) के प्रकाशन से पहले कम कीमत पर अपने शेयरों को बेचकर गैरकानूनी लाभ कमाया.
उपरोक्त समाचार से IBPS RRB PO Mains परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- सेबी का मुख्यालय: मुंबई; अध्यक्षा: अजय त्यागी.
स्रोत: द हिंदू