बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश पर 20% की सीमा को हटा दिया है। नियामक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार सीमा हटाई जा रही है।
जून 2018 में, सेबी ने आदेश दिया था कि किसी भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के पास एक सिंगल कॉरपोरेट के लिए उसके कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो के 20% से अधिक का जोखिम नहीं होगा। हालांकि, फरवरी 2019 में केंद्रीय बैंक ने बाजार की प्रतिक्रिया के मद्देनजर सीमा को हटाया गया।
स्रोत : इकोनॉमिक्स टाइम्स



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