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सेबी ने फ्रंट-रनिंग मामले में 9 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पीएनबी मेटलाइफ के इक्विटी डीलर सचिन बकुल दागली और आठ अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इन सभी पर फ्रंट-रनिंग योजना में शामिल होने का आरोप है। यह धोखाधड़ी, जो तीन वर्षों से अधिक समय तक सक्रिय रही, गैर-सार्वजनिक व्यापार जानकारी का दुरुपयोग करके ₹21.16 करोड़ का अवैध लाभ अर्जित करने में सफल रही। जांच में, जो 1 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2024 तक की अवधि को कवर करती है, SEBI के PFUTP नियमों और SEBI अधिनियम का व्यवस्थित उल्लंघन पाया गया।

योजना का विवरण

प्रमुख व्यक्तियों की संलिप्तता:
मुख्य आरोपी, सचिन बकुल दागली (PNB मेटलाइफ) और उनके भाई तेजस दागली (इंवेस्टेक) ने संस्थागत ग्राहकों की गोपनीय व्यापार जानकारी तक पहुंच प्राप्त की और इसे संदीप शंभारकर के साथ धोखाधड़ीपूर्ण व्यापार निष्पादन के लिए साझा किया।

योजना में सहायक संस्थाएं:
फ्रंट-रनिंग ट्रेड्स Dhanmata Realty Pvt Ltd (DRPL), Worthy Distributors Pvt Ltd (WDPL), और प्रग्नेश सांघवी के खातों के माध्यम से किए गए। निदेशक जैसे अर्पण कीर्तिकुमार शाह, कविता साहा और जिग्नेश निकुलभाई डाभी को इस योजना को सक्षम बनाने में शामिल पाया गया।

कार्यपद्धति और निष्कर्ष

व्यापार निष्पादन:
गोपनीय जानकारी को चैट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से साझा किया गया, और बाजार की गति का फायदा उठाने के लिए Buy-Buy-Sell या Sell-Sell-Buy ट्रेडिंग पैटर्न का उपयोग किया गया।

ऑपरेशन का पैमाना:
SEBI ने इस प्रकार के 6,766 व्यापार मामलों की पहचान की, जिनसे तीन वर्षों की अवधि में ₹21.16 करोड़ का अवैध लाभ हुआ।

नियामकीय कार्रवाई

बाजार प्रतिबंध:
इन नौ संस्थाओं को प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने से अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

लाभ जब्ती:
SEBI ने इन संस्थाओं से ₹21.16 करोड़ के अवैध लाभ को संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से जब्त कर लिया है।

PNB मेटलाइफ की प्रतिक्रिया

PNB मेटलाइफ ने अपने बयान में SEBI की जांच में सहयोग करने पर जोर दिया और कहा कि शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्य बिंदु विवरण
क्यों चर्चा में? SEBI ने नौ संस्थाओं, जिसमें सचिन बकुल दागली भी शामिल हैं, को तीन वर्षों में ₹21.16 करोड़ के अवैध लाभ के लिए फ्रंट-रनिंग योजना में संलिप्त होने के कारण प्रतिबंधित किया। (जनवरी 2021 – जुलाई 2024)
संस्थाएं शामिल सचिन बकुल दागली (इक्विटी डीलर, PNB मेटलाइफ), तेजस दागली (इक्विटी सेल्स ट्रेडर, इंवेस्टेक), संदीप शंभारकर, DRPL, WDPL, प्रग्नेश सांघवी।
उल्लंघन SEBI के PFUTP (धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम) नियमों और SEBI अधिनियम का उल्लंघन।
जांच अवधि 1 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2024 तक।
लाभ जब्त शामिल संस्थाओं से ₹21.16 करोड़ का अवैध लाभ संयुक्त रूप से जब्त किया गया।
SEBI द्वारा कार्रवाई – संस्थाओं को प्रतिभूतियों में व्यापार करने से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया गया।
– संस्थाओं द्वारा अर्जित अवैध लाभ को जब्त किया गया।
व्यापार निष्पादन पैटर्न बड़े ग्राहक व्यापारों का फायदा उठाने के लिए Buy-Buy-Sell या Sell-Sell-Buy पैटर्न का उपयोग किया।
संवद्ध कंपनी PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।
PNB मेटलाइफ का बयान सचिन बकुल दागली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुष्टि की और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
स्थिर जानकारी PNB मेटलाइफ: PNB और MetLife International Holdings का संयुक्त उद्यम; भारत में जीवन बीमा पर ध्यान केंद्रित।
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