सेबी (Sebi) ने भुगतान बैंकों (payments banks) को निवेश बैंकरों (investment bankers) की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है ताकि निवेशकों (investors) को सार्वजनिक (public) और अधिकारों के मुद्दों में भाग लेने के लिए विभिन्न भुगतान रास्ते (payment avenues), बाजार नियामक (markets regulator) का उपयोग करके आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके। गैर-अनुसूचित भुगतान बैंक (Non-scheduled payments banks), जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) से पूर्वानुमति प्राप्त है, एक निर्गम (BTI) के लिए बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे।
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यह बीटीआई (BTI) नियमों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है। इसके अलावा, बीटीआई (BTI) के रूप में पंजीकृत भुगतान बैंकों को भी स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (self-certified syndicate banks) के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि इस संबंध में सेबी (Sebi) द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाए। जारीकर्ता को निवेशक केवल भुगतान बैंक (payments bank) के पास निवेशक (investor) के बचत खाते (savings account) के माध्यम से किया जाएगा।
किसी इश्यू के लिए बैंकर्स (Bankers) का मतलब अनुसूचित बैंक (scheduled bank) या ऐसी अन्य बैंकिंग कंपनी से है, जो सेबी (Sebi) द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, जिसमें आवेदन राशि की स्वीकृति (acceptance of application money), आवंटन (allotment) या कॉल मनी (call money) की स्वीकृति, आवेदन राशि की वापसी (refund of application money) और लाभांश (dividend) या ब्याज वारंट (interest warrants) का भुगतान शामिल है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना: 12 अप्रैल 1992।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मुख्यालय: मुंबई (Mumbai)।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एजेंसी के कार्यकारी: अजय त्यागी (Ajay Tyagi)।