अब 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और दिव्यांगजन डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, इन मतदाताओं के पास दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध होंगे। वह डाक मतपत्र के माध्यम से या मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाकर वोट दाल सकते हैं। चुनाव आयोग की सिफारिशों …
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