वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह (SPG) द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिम्मेदारी संभाली जा रही है और अब इसकी देखरेख भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी करेगा, जो कम से कम एक अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के पद पर होगा। कनिष्ठ अधिकारियों को छह वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा।
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गृह मंत्रालय ने हाल ही में नए नियम जारी किए, जो 1988 के विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम (1988 का 34) के तहत एक राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित हैं, जो इन मानदंडों को स्थापित करते हैं। अधिसूचना के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन केंद्र सरकार द्वारा एसपीजी में प्रतिनियुक्ति के लिए किया जाएगा, केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों पर लागू नियमों और शर्तों के तहत।
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