भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी 2023 को बैंकों के अधिग्रहण और शेयरधारिता से जुड़े नियमों में बदलाव किये। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों का स्वामित्व एवं नियंत्रण विभिन्न हाथों में बना रहे और बड़े शेयरधारक लगातार ‘उपयुक्त’ बने रहें। केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में मास्टर दिशानिर्देश…(बैंकिंग कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण और होल्डिंग या वोटिंग अधिकार) निर्देश, 2023 जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ये निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिये जारी किए गए हैं कि बैंकिंग कंपनियों का अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण अच्छी तरह विविध रूप में हो और बैंक इकाइयों के प्रमुख शेयरधारक निरंतर आधार पर उपयुक्त बने रहें।
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