आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 A के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर अपने उधारकर्ता के संदर्भ में निधियों के उदिष्ट उपयोग की निगरानी न करने के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
स्रोत – मनीकंट्रोल



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