भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय संस्थानों के लिए थोक जमा सीमा की समीक्षा की है। परिणामस्वरूप, आरआरबी के लिए थोक जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह समायोजन आरआरबी के परिचालन ढांचे के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है और इसका उद्देश्य अधिक न्यायसंगत बैंकिंग परिदृश्य बनाना है।
बैंकों में “थोक जमा” की परिभाषा भिन्न-भिन्न है
थोक जमा को परिभाषित करना: जमा के आकार के आधार पर, विभिन्न बैंकिंग संस्थानों में थोक जमा की अलग-अलग परिभाषाएँ हो सकती हैं, लेकिन विशिष्टताएँ अक्सर भिन्न होती हैं।
15 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये
बकौल रिजर्व बैंक, समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है कि गैर-निकासी योग्य एफडी को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जा सकता है। आरबीआई ने प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल की सीमा बढ़ाने के निर्देश के साथ बैंकों को कहा है कि वह इसी हिसाब से ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। ये निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए ‘थोक जमा’ सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है।
क्रेडिट कंपनियों को निर्देश
आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि क्रेडिट जानकारी के सुधार में हुई देरी के लिए ग्राहक को हर दिन 100 रुपये देने होंगे। नई व्यवस्था लागू करने के लिए क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 6 महीने का समय दिया गया है।
एजेंटों पर लगेगी लगाम
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बकाया कर्ज की वसूली के लिए मानकों को सख्त करने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत वित्तीय संस्थान और उनके वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह आठ बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद फोन नहीं कर सकते हैं। आरबीआई के ‘जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा निर्देश’ में कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं (आरई) को मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। इन कार्यों में नीति निर्माण और केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण और ऋणों की मंजूरी भी शामिल हैं।
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