भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई इन बैंकों द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण की गई है। आरबीआई ने जिन बैंकों पर कार्रवाई की है, उनमें कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक ओर रायगढ़ सहकारी बैंक का नाम शामिल है।
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प्रमुख बिंदु:
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के दो कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने दोनों सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए प्रतिबंध लगान का फैसला किया है। इस आदेश के बाद दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसे नहीं निकाल सकेंगे।
- केंद्रीय बैंक ने दो अलग-अलग बयानों में कहा कि श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए ये प्रतिबंध छह महीने के लिए लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कहा कि इस बैंक के 99.87 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बीमा योजना के दायरे में हैं. साथ ही श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक के 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में हैं।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कई तरह का प्रतिबंध लगाया है। ग्राहकों को इस बैंक से अधिकतम 15000 रुपए निकालने की छूट दी गई है। इसके अलावा रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की अनुमति के बिना यह बैंक पुराने लोन को रिन्यू नहीं कर सकता है, नया लोन जारी नहीं कर सकता है।
आरबीआई के अनुसार, ये निर्देश समीक्षा के अधीन हैं और छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा, आरबीआई ने कहा है कि इन निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि बैंकों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं और जैसे ही बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, इन निर्देशों में बदलाव को ध्यान में रखा जाएगा।
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