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RBI ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर जारी किया ड्राफ्ट सर्कुलर

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन का अनावरण किया है जो डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्डधारकों को अपने वांछित कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार देता है, जो वैश्विक स्तर पर संभावित क्रांतिकारी विकास को चिह्नित करता है। यह विनियमन प्रचलित प्रथा को चुनौती देता है जहां कार्ड नेटवर्क विकल्प जारीकर्ताओं और नेटवर्क के बीच समझौतों के माध्यम से पूर्व निर्धारित होते हैं।

आरबीआई द्वारा जारी ड्राफ्ट सर्कुलर के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई भी व्यवस्था या समझौता करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं तक पहुंचने से रोकता है। आरबीआई ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकरने वालों के बीच मौजूदा व्यवस्था, चाहे वह बैंक हों या गैर-बैंकिंग संस्थान, ग्राहकों की पसंद और उपलब्धता को बढ़ावा नहीं देते हैं।

इस प्रस्तावित विनियमन का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड बाजार में लचीलापन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, उपयोगकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क चुनने की स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाना है जो उनकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप है।

कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी उपभोक्ताओं को अपने कार्ड खातों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती है, ठीक उसी तरह जैसे हम एक ही फोन नंबर को बनाए रखते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को स्विच कर सकते हैं। कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी के साथ, कार्डधारकों को अपने मौजूदा कार्ड खातों, शेष राशि और क्रेडिट इतिहास को बरकरार रखते हुए एक अलग भुगतान नेटवर्क में माइग्रेट करने की सुविधा मिलती है।

हालांकि यह ड्राफ्ट ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण फायदे रखता है, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार और पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है, बैंकों को परिचालन चुनौतियों और बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ सकता है। अनदुर्जय तालुकदार ने कहा “उन्हें मौजूदा समझौतों की समीक्षा करने, नई साझेदारी स्थापित करने, अपने ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं को समायोजित करने, अतिरिक्त प्रशिक्षण की योजना बनाने और ग्राहक प्रोफाइलिंग पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होगी। आने वाले कुछ महीनों में सभी बैंकिंग कार्डों की विनिर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना है।”

मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में रणनीतिक संबंधों की प्रमुख राजलक्ष्मी रघु ने बताया कि 1 अक्टूबर, 2023 की प्रस्तावित कार्यान्वयन तिथि को देखते हुए बैंकों को व्यापक संगठनात्मक परिवर्तनों को लागू करने के लिए 90 दिनों से भी कम समय की तंग समय रेखा का सामना करना पड़ रहा है।

ग्राहक नए नियमों के तहत प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में उभरते हैं, क्योंकि कार्ड जारीकर्ता अब एक से अधिक कार्ड नेटवर्क की पेशकश करने के लिए बाध्य होंगे और ग्राहकों को कार्ड जारी करने के दौरान या बाद में भी अपना पसंदीदा नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा अभिनव पेशकशों की क्षमता के अलावा, ग्राहकों के लिए व्यापक फायदे हैं जो भविष्य में स्पष्ट हो जाएंगे।

भारत में, मास्टरकार्ड और वीजा जैसे अधिकृत कार्ड नेटवर्क, कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के साथ साझेदारी करते हैं। भारत में अन्य अधिकृत कार्ड नेटवर्क में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया – रुपे शामिल हैं।

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