भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके अंतर्गत जमाकर्ता अपने खातों से 1,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं. जमाकर्ताओं को हर बचत बैंक खाते या चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते से कुल राशि का 1,000 रुपये से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी. यह प्रतिबंध छह महीने तक रहेगा. पीएमसी बैंक को भी नए ऋण लेने और राशि जमा करने से रोक दिया गया है.
पीएमसी बैंक महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में परिचालन के साथ एक बहु-राज्य अनुसूचित शहरी को-ऑपरेटिव बैंक है.
स्रोत: द हिंदू