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आरबीआई ने भुगतान साधनों के प्रष्ठ पर क्रेता का नाम अनिवार्य किया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर, बैंकर के चेक और अन्य साधनों जैसे भुगतान साधनों के प्रष्ठ पर क्रेता के के नाम को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है.

यह अनामिता से उत्पन्न होने वाली चिंताओं और मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए किया गया है. आरबीआई ने बैंकों को इसे प्रभाव में आने के लिए मुंबई में एक अधिसूचना जारी की है. यह निर्देश 15 सितंबर 2018 से प्रभावी होगा.

स्रोत- दि क्विंट

SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य 
  • उर्जित पटेल- आरबीआई के 24 वें गवर्नर, मुख्यालय- मुंबई, स्थापना- 1 अप्रैल 1 9 35 को कोलकाता में स्थापित किया गया.
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