भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो माइक्रोफाइनेंस बैंक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए लोन देने से इन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। 8 जनवरी को जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई।
प्रतिबंध का पृष्ठभूमि
21 अक्टूबर 2024 को, RBI ने इन दोनों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण ऋण स्वीकृति और वितरण पर रोक लगाई थी।
सुधारात्मक उपाय और अनुपालन
RBI के निर्देशों के बाद, असिरवद माइक्रो फाइनेंस और डीएमआई फाइनेंस ने नियामकीय चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए। उन्होंने सुधारित प्रक्रियाओं और प्रणालियों को अपनाने की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, विशेष रूप से ऋण मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में।
RBI का निर्णय
RBI ने इन कंपनियों द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों और निरंतर अनुपालन की प्रतिबद्धता से संतुष्ट होकर प्रतिबंधों को तुरंत प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया। यह निर्णय इन NBFCs को ऋण स्वीकृति और वितरण सहित अपने वित्तीय कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति देता है।
अन्य NBFCs पर इसी प्रकार की कार्रवाई
गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में नवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड और अरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर लगाए गए इसी प्रकार के प्रतिबंधों को पहले ही हटा दिया गया था। नवी फिनसर्व पर प्रतिबंध 2 दिसंबर 2024 को और अरोहन फाइनेंशियल पर 3 जनवरी 2025 को उनके नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद हटाए गए।