भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर 58.9 करोड़ रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों में,बैंक पर नियामक के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्टोरिटीज (एचटीएम) की बिक्री करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.
सेंट्रल बैंक ने कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निहित शक्तियों के प्रयोग में दंड लगाया गया है, जिससे बैंक अपने दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल हो गया है.
रेलवे आरआरबी परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- ICICI Bank का विस्तृत रूप है: Industrial Credit and Investment Corporation of India.
- चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं.
- आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय: मुंबई
स्रोत- दि हिन्दू बिज़नस लाइन