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RBI ने हेवलेट-पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया 6 लाख रुपये का जुर्माना

 

RBI ने हेवलेट-पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया 6 लाख रुपये का जुर्माना |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने बेंगलुरु (Bengaluru) स्थित हेवलेट-पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (Hewlett-Packard Financial Services India Private Ltd) पर 6 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना (monetary penalty) लगाया है। RBI ने कहा 31 मार्च 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति (financial position) के संबंध में कंपनी के वैधानिक निरीक्षण (statutory inspection) में अन्य बातों के साथ-साथ, (i) बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार को क्रेडिट जानकारी (Central Repository of Information on Large Credits) प्रस्तुत करने और (ii) क्रेडिट सूचना कंपनियों (credit Information Companies) को क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करने पर सांविधिक निर्देशों का अनुपालन न करने का खुलासा किया।

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उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (Reserve Bank of India Act), 1934 और क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम {Credit Information Companies (Regulation) Act}, 2005 के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है।

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