RBI ने सेंट्रल बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और दो अन्य उधारदाताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर RBI (MSME क्षेत्र को ऋण) निर्देश, 2017 और शैक्षिक ऋण योजना और कृषि के लिए ऋण प्रवाह – कृषि ऋण – मार्जिन / सुरक्षा आवश्यकताओं की छूट पर परिपत्रों में निहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/अनुपालन के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
एक अन्य बयान में, RBI ने कहा कि उसने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर उसके द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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अन्य बैंक:
- भारतीय रिजर्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक, अहमदाबाद पर जमाराशियों पर ब्याज दर, नो योर कस्टमर (KYC) और धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र पर परिपत्र के निर्देशों का पालन न करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
- शीर्ष बैंक ने ‘रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पत्र निर्देश 2017’ और ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016’ में निहित आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे पर 10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- RBI के 25वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.