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आरबीआई ने लगाया जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर 50.35 लाख रुपये का जुर्माना

 

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक (Janalaxmi Co-operative Bank), नासिक (Nashik) पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने पर 50.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जनलक्ष्मी सहकारी बैंक (Janalaxmi Co-operative Bank) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि की नियुक्ति (Placement of Deposits with Other Banks by Primary (Urban) Co-operative Banks)‘ और ‘क्रेडिट सूचना कंपनियों (Credit Information Companies – CICs) की सदस्यता’ पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।

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31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए एक वैधानिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच में निर्देशों का अनुपालन न होने का पता चला।

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