भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने DCB बैंक और Jio पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड/ बीमा आदि के विपणन/वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर DCB बैंक पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा धारा 47A (1) (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके लगाया गया है।
Jio पेमेंट्स बैंक के मामले में, RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति के मामले में समय पर आवेदन प्रस्तुत करने पर RBI निर्देशों का पालन नही करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
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