भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने DCB बैंक और Jio पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड/ बीमा आदि के विपणन/वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर DCB बैंक पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा धारा 47A (1) (सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके लगाया गया है।
Jio पेमेंट्स बैंक के मामले में, RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति के मामले में समय पर आवेदन प्रस्तुत करने पर RBI निर्देशों का पालन नही करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) के भारत क्षेत्र के ज़ोन VII का सम्मेलन गोवा में संपन्न…
गुजरात पुलिस ने ‘NARIT AI’ (नारकोटिक्स एनालिसिस और RAG-आधारित जांच टूल) लॉन्च किया है, और…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक मध्यम-अवधि का रणनीतिक ढाँचा लॉन्च किया है, जिसे 'उत्कर्ष…
मुंद्रा पोर्ट भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब के तौर पर उभरा है। इस…
तकनीकी प्रगति में एक बड़ी सफलता के तौर पर, अहमदाबाद स्थित AAKA Space Studio ने…
हर साल 11 अप्रैल को पूरे भारत में 'राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस' मनाया जाता है।…