भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरियन बैंक केईबी हाना बैंक (KEB Hana Bank) पर ‘जमा पर ब्याज दर’ से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने पर 59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निदेश, 2016” पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कोरियाई बैंक को दंडित किया गया है।
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केईबी हाना बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2020 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।