भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने मानदंडों के उल्लंघन के लिए दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों, वन मोबिक्विक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (One Mobikwik Systems Private Limited) और स्पाइस मनी लिमिटेड (Spice Money Limited) पर मौद्रिक दंड लगाया है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दोनों भुगतान कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएसएक्ट) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति के अपराध करने के लिए दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
हिन्दू रिव्यू नवम्बर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने शुक्रवार को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में…
नीति आयोग ने इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस (IFC) के सहयोग से "भारत में सूक्ष्म, लघु और…
एक ऐसे समय में जब दुनिया महिला नेतृत्व की शक्ति और क्षमता को तेजी से…
भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में,…
भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है…
22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक कड़ा कदम…