भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक उल्लंघनों के कारण द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) और IIFL समस्ता फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। HSBC पर ₹66.6 लाख का जुर्माना लगाया गया, जो “नो योर कस्टमर” (KYC) मानदंडों, असंरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्टिंग, और जमा ब्याज दर नियमों के उल्लंघन से संबंधित था। वहीं, IIFL समस्ता फाइनेंस पर ₹33.1 लाख का जुर्माना लगाया गया, जिसमें ऋण वितरण से पहले ब्याज वसूलना, एनपीए (NPA) का गलत वर्गीकरण, और ग्राहक पहचान प्रथाओं में गड़बड़ी जैसी कई अनियमितताएं पाई गईं। इसके अलावा, महाराष्ट्र के तीन सहकारी बैंकों पर भी नियामक गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाया गया।
| सारांश/स्थिर विवरण | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | RBI ने HSBC और IIFL समस्ता फाइनेंस पर अनुपालन संबंधी चूक के लिए जुर्माना लगाया |
| HSBC | ₹66.6 लाख जुर्माना – KYC उल्लंघन, विदेशी मुद्रा जोखिम की गलत रिपोर्टिंग, और अयोग्य संस्थाओं के लिए बचत खाता खोलने पर |
| IIFL समस्ता फाइनेंस | ₹33.1 लाख जुर्माना – ऋण वितरण से पहले ब्याज वसूलना, NPA का गलत वर्गीकरण, और UCIC के बजाय कई ग्राहक आईडी आवंटित करना |
| बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक | ₹33.3 लाख जुर्माना – बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए |
| लासलगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक | ₹1 लाख जुर्माना – परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुपालन में विफलता |
| बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक | ₹1 लाख जुर्माना – नियामक अनुपालन में चूक |
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