भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि को ‘थोक’ के रूप में घोषित करने का फैसला किया है क्योंकि जोकि इसकी पूर्व सीमा 1 करोड़ रुपये से दोगुनी कर दी गयी है.यह कदम बैंकों की परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाएगा.वर्तमान आरबीआई नियमों के अनुसार, जनवरी 2013 में अंतिम समीक्षा की गई, बैंकों के पास INR 1 करोड़ और उससे अधिक के जमा को ‘बड़ी राशी के सावधि जमा’ के समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं देने का विकल्प है.
RBI प्रस्तावित बैंकों को पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली में अपने बल्क डिपॉजिट ब्याज दर कार्ड बनाए रखेगा. नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (NAFCUB) ने इस प्रस्ताव का सुझाव दिया है.
स्रोत: द टाइम्स ऑफ इंडिया