भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने ये फैसला लिया है। वहीं, 14 अन्य NBFC ने अलग-अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उसने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
नॉन-बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण इन 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।
वहीं, दूसरी ओर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण 2 NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
मर्जर, डिजॉल्युशन और अन्य कारणों से लीगल इकाई न रहने के कारण इन 5 NBFC ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।
Find More News Related to Banking
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2026 को बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन गेमिंग नियमों को अधिसूचित…
अटल पेंशन योजना (APY) ने 21 अप्रैल, 2026 तक इस योजना में कुल 9 करोड़…
भारत के टेक्सटाइल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में एक्सपोर्ट…
अंग्रेजी भाषा दिवस 2026, 23 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाएगा, ताकि वैश्विक संचार…
विश्व पैरा एथलेटिक्स (World Para Athletics) ने घोषणा की है कि ताशकंद 2027 विश्व पैरा…
विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2026 हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया…