भारतीय रिजर्व बैंक ने “द मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागलकोट (कर्नाटक)” का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इस प्रकार इसे जमा राशि के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।
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आरबीआई ने क्यों उठाया यह कदम?
- आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।
- बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई ने कहा कि 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
- परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- आरबीआई ने कहा कि डीआईसीजीसी पहले ही बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 16.69 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- डीआईसीजीसी अध्यक्ष: माइकल पात्रा;
- डीआईसीजीसी मुख्यालय: मुंबई;
- डीआईसीजीसी की स्थापना: 15 जुलाई 1978।