भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब पुणे स्थित रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह आदेश आज से छह सप्ताह के बाद यानी 22 सितंबर 2022 प्रभावी होगा। RBI ने आज बुधवार को कहा, केन्द्रीय बैंक मुंबई हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए पुणे स्थित इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर रहा है।
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केंद्रीय बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है और बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब से 6 सप्ताह बाद बैं को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। RBI ने कहा कि अगर रुपया सहकारी बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती तो इसका जनता पर गलत प्रभाव पड़ता।
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