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RBI ने रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया

RBI ने रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया |_3.1

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब पुणे स्थित रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह आदेश आज से छह सप्ताह के बाद यानी 22 सितंबर 2022 प्रभावी होगा। RBI ने आज बुधवार को कहा, केन्द्रीय बैंक मुंबई हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए पुणे स्थित इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर रहा है। 

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केंद्रीय बैंक ने कहा कि  रुपया सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है और बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब से 6 सप्‍ताह बाद बैं को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। RBI ने कहा कि अगर रुपया सहकारी बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती तो इसका जनता पर गलत प्रभाव पड़ता। 

मुख्य बिंदु

  • बैंक ने आगे कहा कि लिक्विडिटी पर रुपया सहकारी का हर एक डिपॉजिटर डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (DICGC) के प्रावधानों के अनुसार 5 लाख रुपये तक के बीमा क्लेम का हकदार होगा। 
  • आरबीआई ने कहा कि बैंक को ‘बैंकिंग’ कारोबार से  प्रतिबंधित किया जाएगा। इस लिए ग्राहक न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे। 
  • रिजर्व बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। 
  • यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

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