रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया तथा बैंकों को 12 कंपनियों के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है, जिन पर मार्च 2016 तक 5000 करोड़ रुपये का बकाया ऋण हैं.
गुजरात उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक से पिछले महीने आदेश जारी करने के लिए कहा था जोकि 12 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए), या डूबत ऋण को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में प्राथमिकता दी जाए. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचानी गई 12 बड़ी एनपीए में से एक एस्सार स्टील ने आरबीआई की कार्यवाही के लिए गुजरात उच्च न्यायालय से संपर्क किया था.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है .
- भारतीय रिजर्व बैंक के 24 वें गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल हैं.
स्त्रोत – बिजनेस स्टैण्डर्ड



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