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RBI ने कमर्शियल बैंकों को pre-Covid लाभांश के 50% तक भुगतान की अनुमति दी

 

RBI ने कमर्शियल बैंकों को pre-Covid लाभांश के 50% तक भुगतान की अनुमति दी |_3.1

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कमर्शियल बैंकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले FY21 के लिए कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने की अनुमति दी है. RBI की नई अधिसूचना कमर्शियल बैंकों को निर्धारित किए गए लाभांश भुगतान अनुपात के अनुसार निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत तक के लाभांश का भुगतान करने की अनुमति देती है. इसका मतलब यह है कि बैंक कोविड परिदृश्य से पहले भुगतान किए गए 50% तक लाभांश का भुगतान कर सकते हैं.

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इससे पहले, RBI ने सभी बैंकों से कहा था कि चल रहे तनाव और Covid-19 के कारण अनिश्चितता के कारण लाभ से FY20 के लिए इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश भुगतान न करें. सहकारी बैंकों के लिए, लाभांश पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और उन्हें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने की अनुमति दी गई है. हालांकि, RBI ने सभी बैंकों को लाभांश भुगतान के बाद लागू न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिया है.

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